भारत में हर कमाई करने वाले व्यक्ति का एक टैक्स दायित्व बनता है। यदि आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है, तो आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरना न केवल जरूरी है, बल्कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड और भविष्य के लोन/वीजा जैसे मामलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है।
यह ब्लॉग आपको ITR-1 (सहज) भरने की पूरी प्रक्रिया समझाएगा – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से।
यह ब्लॉग व्यक्तिगत करदाताओं (Individual Taxpayers) के लिए है जिनकी कुल वार्षिक आय ₹50 लाख तक है और जिनकी आय वेतन, एक घर से किराया/स्व-उपयोग, ब्याज या पेंशन से है।
ITR क्या है और क्यों जरूरी है?
आयकर विवरणी (ITR) एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप साल भर की अपनी कुल आय और चुकाए गए टैक्स का विवरण सरकार को देते हैं। इससे सरकार आपकी कर योग्य आय निर्धारित करती है और अगर आपने ज्यादा टैक्स चुकाया है, तो उसी के आधार पर रिफंड भी जारी करती है।
ITR भरने से आप टैक्स चोरी से बचते हैं, भविष्य में बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन, वीजा आदि में भी यह आपके लिए एक विश्वसनीय दस्तावेज बन जाता है।
ITR-1 (सहज) किसके लिए है?
ITR-1 फॉर्म केवल भारतीय निवासी व्यक्तियों (Resident Individuals) के लिए है जिनकी:
- कुल आय ₹50 लाख से कम है
- आय के स्रोत निम्नलिखित हैं:
- वेतन या पेंशन
- एक मकान से किराया या स्व-उपयोग की आय
- ब्याज (सेविंग अकाउंट, एफडी, पोस्ट ऑफिस आदि से)
- पारिवारिक पेंशन
- कृषि आय ₹5,000 तक
ITR-1 में पति/पत्नी या नाबालिग की आय जोड़ी जा सकती है केवल तभी, जब उनकी आय भी इन्हीं सीमाओं में आती हो।
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ITR-1 कौन नहीं भर सकता?
नीचे दिए लोग ITR-1 नहीं भर सकते:
- जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक है
- जिनकी कृषि आय ₹5,000 से अधिक है
- जिन्होंने कैपिटल गेन (शेयर/प्रॉपर्टी बिक्री) कमाया है
- NRI (अनिवासी भारतीय) या RNOR (गैर-सामान्य निवासी)
- जिनके पास एक से अधिक घर हैं
- कंपनी के निदेशक या स्टार्टअप ESOP वाले कर्मचारी
- जिनकी लॉटरी या जुए से आय है
ITR भरने से पहले जरूरी चीजें
ITR फाइल करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्न तैयार हैं:
- पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक हो
- पैन निष्क्रिय होने पर ITR फाइल नहीं होगा।
- ई-फाइलिंग पोर्टल लॉगिन ID और पासवर्ड
- कम से कम एक प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट (Refund के लिए)
- मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो आधार या बैंक से लिंक हो
- Form 16 / वेतन स्लिप / ब्याज सर्टिफिकेट / 26AS / AIS रिपोर्ट
ITR-1 ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया (सहज तरीका)
वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in
चरण 1: लॉगिन करें
अपने PAN को यूजर ID बनाकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।

चरण 2: e-File → Income Tax Return → File Income Tax Return चुनें
अब निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2025-26 चुनें और Online तरीका से आगे बढ़ें।

चरण 3: अपनी स्थिति (Individual) और ITR फॉर्म (ITR-1) चुनें
आपकी पात्रता के अनुसार सिस्टम आपको ITR-1 सुझाएगा।
आइए शुरू करें पर क्लिक करें।
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चरण 4: अपनी कर व्यवस्था चुनें
वित्त वर्ष 2024-25 से नई टैक्स व्यवस्था (New Regime) डिफ़ॉल्ट है।
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) में रहना चाहते हैं, तो हाँ चुनें।

चरण 5: विवरण भरें
अब पाँच सेक्शन क्रम से पूरा करें:
(a) व्यक्तिगत जानकारी
आपका नाम, पता, बैंक डिटेल आदि पहले से भरा होगा बस सत्यापित करें।
(b) सकल कुल आय
यहां वेतन, पेंशन, ब्याज, हाउस प्रॉपर्टी आदि की जानकारी भरें।
(c) कटौतियाँ (Deductions)
धारा 80C, 80D, 80CCD(1B), 80TTA आदि की कटौतियाँ जोड़ें।
(d) कर भुगतान
यहां आपके TDS, Advance Tax, Self-Assessment Tax की जानकारी दिखेगी।
(e) कुल कर दायित्व
सिस्टम स्वतः आपके टैक्स की गणना करेगा।

चरण 6: टैक्स भुगतान करें (यदि देय हो)
अगर कर बनता है, तो Pay Now पर क्लिक करें और ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान करें।
अगर नहीं बनता या रिफंड है, तो अगले चरण पर बढ़ें।

चरण 7: रिटर्न की समीक्षा और सबमिट करें
Preview Return पर क्लिक करें → घोषणा (Declaration) चेक करें → Submit करें।

चरण 8: ई-सत्यापन (E-Verification)
ITR सबमिट करने के बाद उसे 30 दिनों के अंदर सत्यापित करना जरूरी है।
ई-सत्यापन के 3 प्रमुख तरीके:
- Aadhaar OTP
- नेट बैंकिंग / बैंक अकाउंट / डीमैट अकाउंट से EVC
- DSC (Digital Signature Certificate)


अगर आप ऑफलाइन सत्यापन चुनते हैं, तो साइन किया हुआ ITR-V स्पीड पोस्ट से भेजें:
CPC, Income Tax Department, Bengaluru – 560500, Karnataka
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ITR-1 ऑफलाइन भरने की प्रक्रिया
अगर आप ऑफलाइन मोड से फाइल करना चाहते हैं, तो Utility डाउनलोड करनी होगी।
चरण 1: यूटिलिटी डाउनलोड करें
डाउनलोड सेक्शन
में जाकर
ITR-1 to ITR-4 Offline Utility या Excel Utility डाउनलोड करें।
चरण 2: यूटिलिटी में डेटा भरें
पहले से भरा डेटा इंपोर्ट करें या मैनुअली भरें
सभी टैब Validate करें
JSON फाइल जनरेट करें
चरण 3: JSON फाइल अपलोड करें
पोर्टल में लॉगिन करें → e-File → Income Tax Return → Upload JSON
JSON फाइल चुनें और अपलोड करें
ई-सत्यापन वही प्रक्रिया है जो ऊपर बताई गई है।
सत्यापन विकल्प एक नजर में
| सत्यापन विधि | विवरण |
|---|---|
| Aadhaar OTP | आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा |
| Net Banking / Bank Account / Demat | लॉगिन के जरिए ऑटो वेरिफिकेशन |
| DSC (Digital Signature) | DSC token के जरिए डिजिटल हस्ताक्षर |
| ITR-V (Offline) | साइन किया हुआ ITR-V बेंगलुरु भेजें |
जरूरी बातें (Common Mistakes Avoid करें)
- PAN और Aadhaar लिंक न होने पर ITR अमान्य होगा।
- फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन जरूरी है।
- गलत बैंक खाता भरने पर रिफंड फंस सकता है।
- Old और New Tax Regime को सोच-समझकर चुनें – बाद में बदलना मुश्किल होता है।
ITR Filing Deadline 2025
| वित्तीय वर्ष | निर्धारण वर्ष | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | 16 सितम्बर 2025 |
निष्कर्ष
आयकर रिटर्न भरना अब पहले से कहीं आसान है चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन।
महत्वपूर्ण यह है कि आप समय पर और सही जानकारी के साथ ITR दाखिल करें ताकि किसी प्रकार का जुर्माना या ब्याज न लगे।
सलाह: अगर आपकी आय एक से अधिक स्रोतों से है या कोई जटिलता है, तो एक योग्य CA या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें।

Chirag Vaishnav is a finance enthusiast with deep knowledge of the stock market, investment strategies, and financial planning. He has spent years studying market trends, company fundamentals, and global economic movements. Coming from a background rooted in business and finance, Chirag is passionate about helping people make smarter investment decisions and achieve financial freedom. Through his insightful blogs, he simplifies complex financial concepts and shares practical tips for beginners and experienced investors alike. Many readers trust his analysis and guidance to navigate the ever-changing world of stocks and investments.




